लोन चाहिए बिना किसी टेंशन के, तो ITR फाइल करना बिल्कुल न भूले

ITR Filling: चाहे आप टैक्स के दायरे में आते हों या नहीं, ITR फाइल करना हमेशा फायदेमंद होता है. यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है. इसलिए समय से पहले ITR जरूर फाइल करें और इसके लाभ उठाएं.

By Shailly Arya | June 30, 2025 1:24 PM
an image

ITR Filling: वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बार आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सालाना कमाई ₹2.5 लाख से कम है, तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है. हालांकि, ऐसा नहीं है अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं भी आते, तब भी ITR फाइल करने के कई फायदे हैं.

ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि आपने पूरे साल में कितनी कमाई की, कितना टैक्स बनता है, कितना टैक्स पहले ही कट चुका है (जैसे TDS) और कितना टैक्स आपको देना है या सरकार से वापस लेना है. यह एक वित्तीय रिपोर्ट होती है. ITR फाइल करने से आपको क्या फायदा होता है.

ITR फाइल करने के बड़े फायदे

लोन लेने में मदद मिलती है

जब आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लेना चाहते हैं (जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन), तो वे आपसे इनकम प्रूफ मांगते हैं. ITR एक आधिकारिक इनकम प्रूफ होता है. अगर आपने पिछले कुछ सालों से ITR फाइल किया है, तो बैंक को आपके वित्तीय स्थायित्व पर भरोसा होता है और लोन पास होने की संभावना बढ़ जाती है.

वीजा के लिए जरूरी डॉक्युमेंट

अगर आप विदेश यात्रा या पढ़ाई के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो कई देशों की वीजा एजेंसियां आपसे 3 से 5 साल का ITR मांगती हैं. ITR से पता चलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है और आप उस देश में रहने का खर्च उठा पाएंगे या नहीं. बिना ITR वीजा प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है.

टैक्स रिफंड पाने के लिए जरूरी

अगर आपकी सैलरी या निवेश से टैक्स कटकर सरकार के पास जमा हो चुका है और आपकी कुल इनकम टैक्स लिमिट से कम है, तो आप रिफंड के हकदार हो सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको ITR फाइल करना जरूरी है. ITR फाइल करने के बाद टैक्स विभाग उसका मूल्यांकन करता है और अगर रिफंड बनता है, तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

नुकसान को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना

अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और आपको घाटा हुआ है, तो आप उस नुकसान को अगले साल के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप समय पर ITR फाइल करें. इससे आपको भविष्य में टैक्स में छूट मिल सकती है.

Also Read: इस देश के लोग सरकार को दे देते है अपनी आधी सैलरी, फिर भी है रहते है सबसे खुशहाल, जानिए कौन सा देश है ये

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Business

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version