आधार और पैन कार्ड उन मुख्य दस्तावेजों में से एक है, जिसकी जरूरत आज लगभग हर जगह है. चाहे बैंक हो या किसी योजना का लाभ लेना, हर जगह आधार को पैन के साथ लिंक करना अनिवार्य है. इन दोनों को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31मार्च 2021 है. इसलिए 30 मार्च आने का इंतजार न करें. इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. अगर 30 मार्च तक लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा.अब आप घर बैठे ही आधार को पैन कार्ड को कुछ आसान से स्टेप्स के साथ जोड़ सकते है.
ऑनलाइन ऐसे करे लिंक
यहां पर ले अपने लिंकिंग प्रोसेस की अपडेट
लिंकिंग प्रोसेस की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद वेबसाइट की बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें. अपने स्टेटस की जानकारी के लिए सामने दिख रहे ‘Click here’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा. नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स डालते ही आप अपना स्टेटस चेक कर सकते है.
लग सकता है 10,000 तक का जुर्माना
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर 31 मार्च तक आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. इसके के बाद अगर आपने अपने कैंसल्ड PAN का इस्तेमाल किया, तो आप पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त आदि जैसे ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे.
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Posted by : Vishwat Sen
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