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संशोधन का मकसद धोखाधड़ी रोकना
पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी अधिकारिक बयान में कहा गया कि ट्रस्टी बैंक नियमन में संशोधन का मकसद धोखाधड़ी रोकने की नीति के क्रियान्वयन, ग्राहक को क्षतिपूर्ति, नए पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र को सौंपने से संबंधित प्रावधानों को सरल तथा मजबूत करना है. इसमें कहा गया है कि सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) से संबंधित नियमन में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप सीआरए के संचालन से संबंधित प्रावधानों को सरल और मजबूत करता है. साथ ही यह एजेंसी के लिए सूचना के खुलासे को बढ़ाता है. दोनों संशोधन इस महीने की शुरुआत में किये गये थे. ये पालन की लागत को कम करने तथा व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा करने को लेकर 2023-24 के केंद्रीय बजट की गयी घोषणा के अनुरूप है.
कैसे होगा लॉगइन
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ट्रस्टी बैंक और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी से संबंधित नियमों में संशोधन करने के बाद, लॉगइन का तरीका बदल जाएगा. अब केवल टू-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही लॉगइन किया जा सकेगा. पेंशन फंड के रेग्यूलेटर ने इसे लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है. संस्थान का कहा है कि इससे सरकारी कार्यालयों और ऑटोनॉमस बॉडीज में एनपीएस से जुड़े किये जाने वाले काम के लिए एक सुरक्षित इको सिस्टम तैयार होगा.
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