क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना?
एनपीएस वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए एक सरकारी योजना है. इसके तहत नाबालिग बच्चों के माता-पिता या अभिभावक योगदान कर सकते हैं. इस योजना में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निवेश किया जा सकेगा. 18 साल की उम्र पूरा होने के बाद एनपीएस वात्सल्य सामान्य एनपीएस योजना में तब्दील हो जाएगा. सरकार की इस योजना से नौकरी-पेशा लोगों के पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम में बढ़ोतरी होगी और उन्हें पेंशन के तौर पर अधिक आमदनी हो सकेगी. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एनपीएस को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत नियंत्रित और प्रशासित करता है.
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एनपीएस वात्सल्य में कौन कर सकता है योगदान
एनपीएस वात्सल्य में भारत का कोई भी नागरिक योगदान कर सकता है. इसमें सरकार की ओर से छूट यह दी गई है कि भारत के विदेशी नागरिक भी योगदान कर सकते हैं. इसके लिए शर्त यह है कि एनपीएस में आवेदन जमा करने की तिथि तक उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए. इसके बाद आप ऑनलाइन ई-एनपीएस या पीओपी या फिर पीओपी-एसपी के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
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एनपीएस में कैसे खोलेंगे ऑनलाइन खाता
- एनपीएस में खाता खोलने के लिए सबसे पहले ई-एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर https://enps. nsdl.com/eNPS/NationalPension-System.html पर विजिट करना होगा.
- इसके अलावा, किसी अधिकृत बैंक या वित्तीय संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी एनपीएस खाता खोलने के लिए आवेदन किया जा सकता है.
- ई-एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के बाद ‘रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को चुनें.
- इसके बाद आवेदक अपना आधार या पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ब्योरा दर्ज करें.
- एनपीएस खाता विवरण को बनाए रखने के लिए तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों में से एक को चुनना होगा.
- इसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा.
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद मांगी गई निजी जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद एनपीएस का खाता खुल जाएगा.
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