अगर गुम हो जाए पैन कार्ड तो क्या करेः पैन कार्ड अगर कहीं खो जाता है तो सबसे पहले थाने में एक एफआईआर दर्ज करें. पुलिस में रिपोर्ट लिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डुप्लीकेट पैन के लिए FIR की कॉपी जरूरी होता है. इसलिए पैन कार्ड गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो FIR के साथ डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए आवेदन दें. बता दें, दोबारा पैन कार्ड लेने के लिए आपको पैन कार्ड आवेदन या पैन कार्ड में सुधार वाला फॉर्म भरना होगा. FIR की कॉपी के साथ आप डुप्लीकेट पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
डुप्लिकेट PAN कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
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सबसे पहले https://www.tin-nsdl.com/ पर लॉगइन करें.
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इसके बाद जो पेज खुलेजा उसमें Reprint of PAN Card पर क्लिक करें.
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एक नया पेज खुलेगा, उसपर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और डेट बर्थ समेत जो जानकारी मांगी जा रही है, उसे भर दें.
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आधार कार्ड को वैरीफाइड करें.
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पैन कार्ड रिप्रिंट पर क्लिक करें.
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फार्म को सबमिट कर दें.
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आपके रजिस्टर्ड फोन पर एक ओटीपी आएगा.
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OTP रजिस्टर्ड होने के बाद पेमेंट डिटेल्स की फार्म खुलेगा.
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पेमेंट जमा होने के बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर का मैसेज आएगा. यानी आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है.
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अब आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर लें.
कितनी चुकानी होगी कीमतः डुप्लीकेट पैन कार्ड को अपने पते पर मंगाने के लिए कुछ कीमत देनी होती है. अगर आप भारत में रहते हैं तो इसे भेजने के लिए 110 रुपये लगते हैं. 93 रुपये पैन कार्ड के लिए और 18 पीसदी जीएसटी यानी 110 रुपये. वहीं, अगर आपको विदेश के पते पर पैन मंगानी हो तो इसके लिए आपको 1011 रुपये देने होंगे. हालांकिस सरकार ने वेरीफाईड आधार कार्ड धारकों के लिए एक ई-पैन की भी सुविधा शुरु की है. इसमें पैन का प्रोसेस पेपरलेस होता है. और आपको ई-पैन फ्री में ही मिल जाता है. पैन कार्ड खोने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाने तथा Hindi News से अपडेट के लिए बने रहें।
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Posted by: Pritish Sahay
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