Post Office: छोटी बजत योजनाओं में ज्यादा मुनाफा, इन स्कीमों पर बढ़ा ब्याज दर, जानें कितना मिलेगा रिटर्न

Post Office Small Saving Scheme: एक साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.5 की ब्याज दर के बदले 6.6 फीसदी ब्याज दर मिल रहा है. वहीं, दो साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.7 की जगह 6.8 फीसदी, वहीं तीन साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.8 के बदले 6.9 फीसदी ब्याज मिल रहा है. जबकि कुछ योजनाओं के ब्याज दर को स्थिर रखा गया है.

By Pritish Sahay | January 5, 2023 4:31 PM
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Post Office Small Saving Scheme: अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर अगर आप उसे बचत योजनाओं में लगाने को इच्छुक है तो आप डाकघर की छोटी योजनाओं पर भी निवेश कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात की नये साल के मौके वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए इन बचत योजनाओं पर 20 से 110 बेसिस प्वाइंट ब्याज दरें बढ़ा दी हैं. यानी आपकी जमा पर आपको ब्याज अब पहले से ज्यादा मिलेगा.

मिलेगा अच्छा रिटर्न: इन योजनाओं में निवेश करने वालों को समय के साथ अच्छा रिटर्न मिलेगा. क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए वित्त मंत्रालय ने ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है. एक साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.5 की ब्याज दर के बदले 6.6 फीसदी ब्याज दर मिल रहा है. वहीं, दो साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.7 की जगह 6.8 फीसदी, वहीं तीन साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.8 के बदले 6.9 फीसदी ब्याज मिल रहा है. जबकि, 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.7 के बदले 7.0 फीसदी ब्याज दर मिल रहा है.

इन योजनाओं में नहीं बढ़ा ब्याज दर: वहीं, कुछ योजनाओं पर जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना पर दिए जाने वाले ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. 2022-23 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में इन योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दर को पूर्ववत रखा गया है. अभी सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 फीसदी ब्याज दर मिल रहा है. पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) स्कीम पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया है. पहले यह 7.6 फीसदी थी. इस योजना के तहत निवेश कम से कम 1000 रुपये से शुरू किया जा सकता है. इसकी अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख रुपये है. सबसे बड़ी बात की इस स्कीम में निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है.

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