क्रिप्टोकरेंसी, बिटक्वाइन या अन्य वर्चुअल करेंसी से लेनदेन या सौदा करने के मामले में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को ई-मेल भेजा है. यह ई-मेल भी कुछ चुनिंदा ग्राहकों को ही भेजा गया है. इसमें उनसे क्रिप्टोकरेंसी, बिटक्वाइन या फिर वर्चुअल करेंसी से लेनदेन के बारे में कई सवाल पूछे गए हैं. इस ई-मेल में उनसे सवाल पूछने के साथ ही बैंकों की ओर से ग्राहकों को ऐसे लेनदेन से बचने की सलाह भी दी गई है. हालांकि, इन बैंकों ने इन चुनिंदा ग्राहकों को चेतावनी भी दी है कि इस सलाह को नहीं मानने पर उनके कार्ड को कैंसिल भी किया जा सकता है.
एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को भेजे गए ई-मेल में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की गाइडलाइंस के तहत वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन की अनुमति नहीं है. इसमें आरबीआई की ओर से अप्रैल 2018 में जारी किए गए सर्कुलर का हवाला दिया गया है. इस सर्कुलर में बैंकों को इस तरह के लेनदेन को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई थी. इसमें कहा गया था कि बैंकों को उनके ग्राहकों के खातों से होने वाले ऐसे लेनदेन की निगरानी करनी चाहिए.
एसबीआई ने अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों का ध्यान रखने की सलाह दी है. देश के इस सबसे बड़े बैंक ने ग्राहकों को भेजे गए ई-मेल में लिखा है कि वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल किया जा सकता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आरबीआई के निर्देश को गलत करार देते हुए कहा था कि आरबीआई यह साबित नहीं करता कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी फर्मों के चलने से रेगुलेटेड एंटिटीज को नुकसान हो सकता है.
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Posted by : Vishwat Sen
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