Mukesh Ambani VS SEBI: सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड से जुड़े एक मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को बड़ी राहत मिली है. शेयरों में कथित हेरा-फेरी के मामले में सेबी ने अंबानी और दो अन्य कंपनियों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगया था. सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और दो अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाने का बाजार नियामक सेबी का आदेश रद्द कर दिया. नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में यह जुर्माना लगाया गया था. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जनवरी, 2021 में जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. सेबी ने आरपीएल मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 25 करोड़ रुपये, कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई एसईजेड लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की जद में आने वाली दोनों कंपनियां- नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड के प्रवर्तक आनंद जैन हैं जो पहले रिलायंस समूह का हिस्सा रह चुके हैं.
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