डिफॉल्ट नहीं होगा अकाउंट
सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल खाते में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. अगर कोई खाते में न्यूनतम राशि नहीं जमा कर सका तो उसका खाता डिफॉल्ट हो जाता था. लेकिन, अब नियम बदल गया है. नये नियम के मुताबिक, मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कराने पर खाता डिफॉल्ट घोषित नहीं होगा. अब अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने की सूरत में भी मैच्योर होने तक अकाउंट में डिपॉजिट कुल रकम पर तय दर से ब्याज क्रेडिट होता रहेगा.
तीसरी बेटी के खाता पर भी मिलेगी छूट
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पहले दो बेटियों के अकाउंट पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. लेकिन तीसरी बेटी के लिए यह छूट नहीं दी गई थी. लेकिन अब बदले गए नियम के मुताबिक, अगर एक लड़की के बाद दो जुड़वां लडकियां हो जाती हैं तो इन जुड़वा बेटियों के लिए भी खाता खोला जा सकता है. इसमें टैक्स रिबेट भी मिलेगा.
समय पर मिलेगा ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियमों के मुताबिक, योजना के खाते पर ब्याज अब वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा.साथ ही योजना के तहत खाते का सालाना ब्याज प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा. वहीं, खाते में गलत तरीके से जमा किए गए ब्याज को वापस करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है.
अकाउंट बंद करना अब आसान
सुकन्या समृद्धि योजना में एक और खास बदलाव किया गया है. इस योजना के तहत अब खाते को बंद करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. बदले नियम के मुताबिक खाताधारक को गंभीर बीमारी हो जाने पर खाता को बंद किया जा सकता है. जबकि, इससे पहले खाताधारक की मृत्यु होने या उसका पता बदल जाने पर ही खाता बंद किया जा सकता था.
18 साल होने पर ही मिलेगा अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार
सुकन्या समृद्धि योजना के नये नियम के मुताबिक, अब खाताधारक के 18 साल हो जाने के बाद ही उसे खाता ऑपरेट का अधिकार मिलेगा. जबकि, इससे पहले खाताधारक के 10 साल पूरे होने पर उसे इसका अधिकार मिल जाता था.
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