किन देशों के झंडे पर है विशेष निगरानी?
भारत में किसी विदेशी झंडे को फहराने को लेकर कोई सीधा कानून नहीं है, लेकिन यदि सरकारी अनुमति के बिना किसी देश का झंडा सार्वजनिक रूप से फहराया जाता है, तो वह गैरकानूनी गतिविधि मानी जा सकती है. विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के झंडे, जिनके साथ भारत के कूटनीतिक और सीमा संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, फहराना राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति के लिहाज से संवेदनशील है. अगर कोई व्यक्ति ऐसे झंडे को घर, छत या किसी सार्वजनिक स्थान पर फहराता है, तो यह देश की अखंडता के खिलाफ कृत्य माना जा सकता है.
क्यों लगाया जाता है प्रतिबंध?
इसका मुख्य उद्देश्य है:
- राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा
- सार्वजनिक शांति बनाए रखना
- सामाजिक तनाव और हिंसा की आशंका से बचाव
Indian Flag Code, 2002 और Prevention of Insults to National Honour Act के तहत ऐसे कार्यों को दंडनीय अपराध माना जाता है. बिना अनुमति झंडा फहराने पर झंडा जब्त, गिरफ्तारी और केस दर्ज हो सकता है.
क्या है अपवाद?
विदेशी दूतावास, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, या राजनयिक समारोहों में विदेशी झंडे फहराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी भारत सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है.
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