NEET PG Exam 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को NEET PG (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को समय सीमा बढ़ा दी है. यह परीक्षा पहले इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में NBE को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी.
30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि NEET PG परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए. इसके बाद, NBE ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की क्योंकि एकल-शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी.
एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा
30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को नीट-पीजी 2025 को दो शिफ्ट की बजाय एक शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया था. बाद में, एनबीई ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसे केंद्रों की संख्या दोगुनी (450 से 900 तक) बढ़ाने की जरूरत है. इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी करनी होगी.
एनबीई ने यह भी कहा कि, प्रौद्योगिकी भागीदार टीसीएस के अनुसार भी, 3 अगस्त NEET आयोजित करने के लिए निकटतम उपलब्ध तिथि है. NBE के इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. बता दें कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी.
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