World Wildlife Day 2023: आज मनाया जा रहा है विश्व वन्यजीव दिवस, जानें कैसे हुई हुई इस खास दिन की शुरुआत

World Wildlife Day 2023: आज 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है. इस खास अवसर पर आइए जानें कि इस खास दिवस को मनाने की कैसे हुई शुरुआत और क्या है इसमें खास

By Shaurya Punj | March 3, 2023 7:10 AM
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World Wildlife Day 2023:  हर साल आज के दिन यानी 3 मार्च  कोवर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे (World Wildlife Day)  मनाया जाता है. इस दिवस को जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है. विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का मकसद ये है कि जैव विविधता को संरक्षित करने से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है ये बताना है. इस खास अवसर पर आइए जानें कि इस खास दिवस को मनाने की कैसे हुई शुरुआत और क्या है इसमें खास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया विश्व वन्यजीव दिवस

विश्व वन्यजीव दिवस के माध्यम से हर साल अलग-अलग थीम के माध्यम से लोगों में जागरुकता फैलाई जाती है. यह थीम लुप्त हो रहे जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित होती है. 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था. इसे थाईलैंड की ओर से विश्व के वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था. साल 1872 में वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सबसे पहले जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम (वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट) पारित किया गया था.

कैसे हुई इस खास दिवस की शुरुआत?

दुनियाभर से लुप्त हो रहे जंगली फल-फूलों के अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे. इस खास दिन की याद में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में तय हुआ कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे मनाया जाएगा. 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया.

विश्व वन्यजीव दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 03 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था. तीन मार्च को विलुप्तप्राय वन्यजीव और वनस्पति के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को स्वीकृत किया गया था. वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने हेतु सर्वप्रथम साल 1872 में जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम (वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट) पारित हुआ था.

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