विधि संवाददाता, देवघर . जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 4/2020 रश्मि बनाम डॉ मनीष कुमार व अन्य की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद विपक्षी संख्या एक डॉ मनीष कुमार की सेवा में त्रुटि पाकर 12 लाख रुपये का हर्जाना लगाया. यह राशि दो माह के अंदर विपक्षी की ओर से आवेदिका रश्मि उर्फ निक्कू को देनी होगी. अगर विपक्षी दो माह के अंदर आदेशित राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो नौ प्रतिशत सूद की दर से कुल राशि देय होगी. इसमें क्षतिपूर्ति व मुकदमा में लगे खर्च की राशि शामिल है. यह फैसला फोरम के अध्यक्ष राजेश कुमार व सदस्य सुचित्रा झा की संयुक्त बेंच ने सुनाया.
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