लातेहार ़ श्रम कार्यालय में गुरुवार को श्रम अधीक्षक दिनेश भगत की अध्यक्षता में श्रम कानूनोु के पालन को लेकर समीक्षा बैठक हुई. इसमें सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को, बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों, ट्रक व बस मालिकों को श्रम कानूनों के अनुपालन की जानकारी दी गयी. बैठक में निम्न श्रम कानूनों के तहत मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत सभी बस व ट्रकों का निबंधन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. वहीं चालकों, सहायक चालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य अवधि को प्रतिदिन अधिकतम आठ घंटे तथा 48 घंटे कार्य निर्धारित करने की बात कही गयी. सभी कर्मचारियों को हर माह की सात तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का सही अनुपालन सुनिश्चित हो सके. सभी कर्मचारियों को खाता के माध्यम से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा मोटर वाहन उपक्रमों में किसी भी स्थिति में नाबालिगों की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया है. सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश आवश्य देने की बात कही गयी. बैठक में ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल रंजन नाथ शाहदेव, श्रीराम बस के मैनेजर मनीष सिंह, बालाजी बस के ओनर प्रीतम कुमार, सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को के प्रतिनिधि तथा श्रम विभाग के रंजीत कुमार व अन्य उपस्थित थे.
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