शीर्ष कोर्ट ने कहा इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की स्वीकृति बोनस पॉइंट्स देने के मामले मे सुनवाई के बाद ही दी जा सकती है. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 10 जुलाई को होगी.
यहां यह जानना गौरतलब है कि आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंकों के रूप में 18 बोनस पॉइंट्स देने को लेकर दायरकी गयी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
बताते चलें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था.
दरअसल आईआईटी ने सारे अभ्यर्थियों को केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर्स में पूछे गये गलत सवाल के एवज में ग्रेस पॉइंट्स दिये हैं.
तमिलनाडु स्थित वेल्लोर के रहनेवाले एक छात्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि आईआईटी ने उन छात्रों को भी ग्रेस पॉइंट्स दिये हैं, जिन्होंने उन सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की है.
छात्र का तर्क यह है कि ग्रेस पॉइंट्स सिर्फ उन्हें मिलने चाहिए, जिन्होंने इन सवालों को छोड़ने के बजाय हल करने की कोशिश की हो. छात्र के मुताबिक, इन ग्रेस पॉइंट्स की वजह से पूरी मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है इसलिए मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाये.