मुंबई : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करेगी. नकवी ने कहा, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 2012 में हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दिया था. ऐसे में हमने समिति की अनुशंसा के मुताबिक नयी हज नीति में हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है. सरकार ने आज नई हज नीति पेश कर दी, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत देने और समुद्री मार्ग से हजयात्रा के विकल्प पर विचार करने सहित कई कदम सुझाए गए हैं. वहीं हज यात्रा के प्रस्थान बिंदु 21 से घटाकर नौ कर दिये जाने की सिफारिश है. समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है किआरोहण स्थल (ईपी) 21 से घटाकर 9 किए जाएं जो (1) दिल्ली (2) लखनऊ (3) कोलकाता (4) अहमदाबाद (5) मुंबई (6) चेन्नई (7) हैदराबाद (8) बैंगलूरू और (9) कोचीन में हों। इन आरोहरण स्थलों पर उपयुक्त हज गृहों का निर्माण किया जाए. राज्य/जिलों को प्रत्येक आरोहण स्थल के साथ उचित रूप से जोड़ा जाए.
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