दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के लाइसेंस सस्पैंड कर दिये हैं. इस कारण अब दिल्ली में दीवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी. दीवाली के त्यौहार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 9, 2017 11:46 AM
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के लाइसेंस सस्पैंड कर दिये हैं. इस कारण अब दिल्ली में दीवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी. दीवाली के त्यौहार महज दस दिन बाद है. दिल्ली वाले इस त्यौहार को सबसे अधिक धूमधाम से मनाते हैं.सुप्रीमकोर्ट का आज का फैसला एक याचिकाकर्ता की याचिका के आधार पर आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में दीवाली के दिन प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर हो जाने का मुद्दा उठाया था.याचिका में मांग की गयी थी कि सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर का अपना वह आदेश वापस ले, जिसमें कहा गया था कि अदालत की शर्तों के आधार पर पटाखों की बिक्री हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना पिछले साल का आदेश बहाल किया है, जिसके तहत पटाखा बिक्री के लाइसेंस रद्द किये गये थे. पिछले साल यह आदेश दीवाली के बाद आया था.

ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में अब लोग बिना पटाखों का दिवाली मनायेंगे. इस दौरान वे लोग पटाखा फोड़ पायेंगे जिन्होंने उसे पहले खरीद कर रखा है. जिन दुकानदारों ने दिवाली में बेचने के लिए पटाखे पहले से खरीद कर रखे हैं, वे अब पटाखा नहीं बेच पायेंगे.

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