ब्रिटेन की अदालत को भारत का भरोसा : विजय माल्या को जेल में नहीं होने देंगे तकलीफ, आॅर्थर रोड जेल में रहेंगे सुरक्षित

नयी दिल्ली : भारत जल्दी ही ब्रिटेन की अदालत को सूचित करेगा कि भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को अगर 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज चूक मामले में अगर प्रत्यर्पण किया जाता है, तो जेल में उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा. क्राउन प्रोस्क्यूशन सर्विस (सीपीएस) के जरिये भारत सरकार का यह आश्वासन वेस्टमीनिस्टर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2017 12:42 PM
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नयी दिल्ली : भारत जल्दी ही ब्रिटेन की अदालत को सूचित करेगा कि भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को अगर 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज चूक मामले में अगर प्रत्यर्पण किया जाता है, तो जेल में उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा. क्राउन प्रोस्क्यूशन सर्विस (सीपीएस) के जरिये भारत सरकार का यह आश्वासन वेस्टमीनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत को दिया जायेगा. सीपीएस भारत सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण मामले में पक्ष रख रहा है. बताया जा रहा है कि उन्हें आॅर्थर रोड या तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की तरह रखा जायेगा.

इसे भी पढ़ेंः भगोड़ा विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में अब 4 दिसंबर को होगी ब्रिटेन में अंतिम सुनवार्इ

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. इस बैठक में विदेश मंत्रालय समेत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में ब्रिटेन की अदालत में रखे गये जवाब पर चर्चा की गयी. इसमें माल्या की इस आशंका को खारिज किया गया कि अगर उन्हें 9,000 करोड़ रुपये के किंगिफशर ऋण चूक मामले में सुनवाई के लिए भारत वापस भेजा जाता है, तो वह भारतीय जेल सुरक्षित नहीं होंगे.

अधिकारी ने कहा कि मुंबई के आॅर्थर रोड स्थित जेल तथा दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा के विस्तृत आकलन के साथ भारत सरकार ब्रिटेन की अदालत के समक्ष कहेगी कि माल्या को आॅर्थर रोड जेल में रखा जायेगा, जहां उन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में पूरी सुरक्षा दी जायेगी. वेस्टमीनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत चार दिसंबर से प्रत्यर्पण कार्यवाही की सुनवाई शुरू करेगी.

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