नयी दिल्ली : दिवालिया कानून को और सख्त बनाने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को मंजूरी दे दी. जिसके तहत दिवालिया कंपनियों के प्रमोटर्स की मुश्किल बढ़ेगी. माना जा रहा है कि इसके बाद अब डिफॉल्टर्स किसी भी कंपनी के लिए बिडिंग नहीं कर सकेंगे. इस फैसले को सरकारी बैंकों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है. कैबिनेट ने बुधवार को ही इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने को मंजूरी दी थी.
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