‘केरल लव जिहाद’ मामले में हादिया की वैवाहिक स्थिति पर एनआईए जांच का असर नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘केरल लव जिहाद’ मामले में हादिया और शफीन जहां की शादी की वैधता पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में एनआईए जांच में जो कुछ सामने आया था और जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी शादी को अवैध करार दिया था, उसका कोई असर यहां […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | January 23, 2018 1:22 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘केरल लव जिहाद’ मामले में हादिया और शफीन जहां की शादी की वैधता पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में एनआईए जांच में जो कुछ सामने आया था और जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी शादी को अवैध करार दिया था, उसका कोई असर यहां सुनवाई में नहीं होगा.
Supreme Court observed that NIA probe will have no bearing in deciding the aspects of her legitimacy of marriage of Hadiya and Shafin Jahan which was annulled by HC. Supreme Court to hear the matter on February 22.
Kerala 'Love Jihad' case: Three-judge bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra observed NIA cannot go into marital status of Hadiya, after saying that she is an adult.