नयी दिल्ली : लव जिहाद की कथित पीड़ित केरल की एक महिला ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने इस्लाम धर्म को स्वेच्छा से अपनाया है और वह मुस्लिम ही बने रहना चाहती है. शीर्ष न्यायालय में पेश हलफनामे में 25 वर्षीय हदिया ने कहा कि उसने शफिन जहां से अपनी इच्छा से शादी की. उसने अदालत से ‘‘जहां की पत्नी के तौर पर रहने’ की इजाजत मांगी. हदिया ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उसके पति को आतंकी बताया है लेकिन यह गलत है. उसके पति का आतंकी समूह आईएसआईएस से कोई लेना देना नहीं है. यह मामला तब सामने आया जब केरल उच्च न्यायालय ने हदिया के साथ जहां के विवाह को रद्द करते हुए हदिया को उनके माता-पिता की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.
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