नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि आज 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दी. न्यायालय ने इसके साथ ही धन शोधन रोकथाम कानून की धारा19 की व्याख्या को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालय की परस्पर विरोधी व्याख्या को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामला अपने यहां मंगा लिया है. यह धारा धन शोधन के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार से संबंधित है.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर 26 मार्च को सुनवाई की जायेगी और शीर्ष अदालत धारा 19 की व्याख्या के बारे में अपनी सुविचारित व्यवस्था देगी.
शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि20 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के चंद घंटों के भीतर ही यह आदेश दिया. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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