राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की नहीं होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नयी दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच फिर से कराने के संबंध में दायर याचिका को आज खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एस. ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी. याचिका अभिनव भारत की ओर से मुंबई के पंकज फडनीस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2018 1:00 PM
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नयी दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच फिर से कराने के संबंध में दायर याचिका को आज खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एस. ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी. याचिका अभिनव भारत की ओर से मुंबई के पंकज फडनीस ने दायर की थी. शीर्ष अदालत ने इस हत्याकाण्ड की जांच नये सिरे से कराने के लिये दायर याचिका पर छह मार्च को सुनवाई पूरी कर ली थी.

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