कठुआ गैंगरेप : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान के लिए मांगे रिकॉर्ड

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक वकील से कहा कि जम्मू क्षेत्र में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कठुआ और जम्मू – कश्मीर बार इकाइयों द्वारा बुलायी गयी हड़ताल के संबंध में वह सारे तथ्य रिकॉर्ड पर लायें ताकि उसमें न्यायिक स्वत : संज्ञान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2018 2:00 PM
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नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक वकील से कहा कि जम्मू क्षेत्र में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कठुआ और जम्मू – कश्मीर बार इकाइयों द्वारा बुलायी गयी हड़ताल के संबंध में वह सारे तथ्य रिकॉर्ड पर लायें ताकि उसमें न्यायिक स्वत : संज्ञान लिया जा सके.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने वकील पीवी दिनेश से बार इकाइयों की गतिविधियों पर कुछ सामग्री मुहैया कराने के लिए कहा ताकि वह हड़ताल के मामले में स्वत: न्यायिक संज्ञान ले सके. दिनेश ने स्थानीय बार एसोसिएशन के फैसले का हवाला दिया जो कथित रूप से कठुआ में नाबालिग बच्ची के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने वालों का समर्थन कर रहे हैं. पीठ ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर कुछ तो होना चाहिए. हमारे पास कोई रिकॉर्ड/सामग्री नहीं है.’ उसने वकील से कहा कि वह अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ सामग्री तो पेश करें.

दिनेश ने कहा कि शीर्ष अदालत बार एसोसिएशन की कार्रवाई पर संज्ञान ले और उन्हें तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करे कि कानून का शासन बना रहे. पीठ ने वकील को आश्वासन दिया कि यदि उसके समक्ष पर्याप्त सामग्री आयी तो उस इस पर विचार किया जायेगा.

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