न्यायालय का क्लैट-2018 परीक्षा रद्द करने से इंकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने देश के 19 राष्ट्रीय लॉ कालेजों में प्रवेश के लिये 13 मई को आयोजित क्लैट -2018 परीक्षा रद्द करने और पहले दौर की काउंसलिंग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से आज इंकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने 4690 छात्रों के लिये दो सदस्यीय शिकायत समिति द्वारा सुझाये गये क्षतिपूर्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 13, 2018 7:03 PM
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने देश के 19 राष्ट्रीय लॉ कालेजों में प्रवेश के लिये 13 मई को आयोजित क्लैट -2018 परीक्षा रद्द करने और पहले दौर की काउंसलिंग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से आज इंकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने 4690 छात्रों के लिये दो सदस्यीय शिकायत समिति द्वारा सुझाये गये क्षतिपूर्ति फार्मूले को मंजूरी दे दी है. इन छात्रों ने शिकायत की थी कि तकनीकी खामियों की वजह से 13 मई की आन लाइन परीक्षा में उनका समय बर्बाद हुआ था. न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि पूरी क्लैट परीक्षा रद्द करने से शेष अभ्यथियों को बहुत अधिक असुविधा और परेशानी होगी.

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