नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों को हिदायत देते हुए सोमवार को कहा है कि या तो वे गरीबों का मुफ़्त में इलाज करें या अपना लाइसेंस कैंसल किये जाने के लिए तैयार रहें. अदालत ने यह चेतावनी सरकार से छूट लेने वाले निजी अस्पतालों को ख़ास तौर पर दी है. क़ानून के अनुसार, इन अस्पतालों को गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों का मुफ़्त में इलाज करना था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का ही फ़ैसला सुनाया था जिसे कई बड़े निजी अस्पतालों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में हाईकोर्ट की बात दुहरायी है.
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