नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नयी कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र, आप सरकार और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय से जवाब मांगा . न्यायमूर्ति विभू बखरू ने इस संबंध में नोटिस जारी किया लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया. इससे पहले दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि नौकरशाह के खिलाफ अभी कुछ नहीं हो रहा है और उनकी याचिका समयपूर्व है. मेहरा ने कहा कि इस याचिका पर 27 नवंबर को प्रकाश की एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई की जाए.
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