केन्द्र ने अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्वोत्तर के एसटी, गोरखा के लिए नियम बदले

नयी दिल्ली : ‘भेदभाव’ खत्म करने के लिहाज से केन्द्र ने अर्द्धसैनिक बलों में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले पूर्वोत्तर के पुरुषों की लंबाई संबंधी नियमों में तत्काल प्रभाव से कुछ बदलाव किये हैं.... केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के गोरखा और अनुसूचित जातियों के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2018 8:01 PM
feature

नयी दिल्ली : ‘भेदभाव’ खत्म करने के लिहाज से केन्द्र ने अर्द्धसैनिक बलों में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले पूर्वोत्तर के पुरुषों की लंबाई संबंधी नियमों में तत्काल प्रभाव से कुछ बदलाव किये हैं.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के गोरखा और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई के नियमों में समानता बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि नियम में छूट मिलने के बाद अब बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर के युवाओं और गोरखा को अद्धैसैनिक बलों में भर्ती किया जा सकेगा.

रीजीजू ने ट्वीट किया, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए पूर्वोत्तर की अनुसूचित जातियों और गोरखा के साथ लंबाई आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है.

नये नियमों के मुताबिक, कांस्टेबल पद के लिए पूर्वोत्तर से आने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए. पहले यह 162.5 सेंटीमीटर थी.

इसी तरह अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए सब-इंस्पेक्टर और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए पूर्वोत्तर से आने वाले अनुसूचित जाति और गोरखा अभ्यर्थियों की लंबाई अब 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए.

पहले यह क्रमश: 165 सेंटीमीटर और 162.5 सेंटीमीटर थी. लंबाई के संबंध में यह नया नियम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और असम राइफल्स पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version