नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन के एक मामले में शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि को 19 मार्च तक बढ़ा दिया और निर्देश दिया कि जब कभी उनसे कहा जाए, वह जांच में शामिल हों. एजेंसी ने दावा किया है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे है और उनसे और पूछताछ किये जाने की जरूरत है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को राहत दी और कहा कि गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण के आदेश सुनवाई की अगली तिथि तक जारी रहेंगे.
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