नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि वह ‘टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध हटाने के लिये दायर याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय करे. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध संबंधी उसका आदेश निरस्त माना जाएगा . शीर्ष अदालत ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को इस एप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.
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