रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने पर फैसला तीन जून तक सुरक्षित

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को धनशोधन मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर अपना फैसला तीन जून के लिए सुरक्षित रख लिया. प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की उस अर्जी का विरोध किया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए ब्रिटेन और दो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 29, 2019 4:43 PM
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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को धनशोधन मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर अपना फैसला तीन जून के लिए सुरक्षित रख लिया. प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की उस अर्जी का विरोध किया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए ब्रिटेन और दो अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी है. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच अभी बहुत महत्वपूर्ण चरण में है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होते हुए कहा, ‘‘उनकी हिरासत में पूछताछ की जरूरत है और वे फरार हो सकते हैं. वे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं. उनकी चिकित्सीय स्थिति एक बहाना है. चिकित्सीय स्थिति नियमित चिकित्सीय जांच प्रतीत होती है.’ विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह तीन जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाएंगे. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि वाड्रा कथित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े हैं जो कि लंदन में था.

वाड्रा के अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने अदालत को बताया कि उनकी चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार उनकी बड़ी आंत में एक छोटा ट्यूमर है और वे लंदन में दूसरी राय लेना चाहते हैं. धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामले की जांच का सामना कर रहे वाड्रा को एक अप्रैल को निर्देश दिया गया था कि वे उस अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएं जिसने उन्हें कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की थी. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति खरीद मामले में धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

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