नयी दिल्लीःसीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि वह कुछ देर बाद अपना फैसला सुनायेगी.
मालूम हो सीबीआई ने पांच दिनों की रिमांड मांगते हुए यह दलील दी है कि चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही दस्तावेज के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं. वहीं पी चिदंबरम ने कोर्ट में कहा कि आप पूछताछ पर गौर करें मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका मैंने जवाब ना दिया हो. उन्होंने पूछा क्या आपका कोई बैंक एकाउंट विदेश में है, मैंने कहा नहीं, जब उन्होंने पूछा क्या आपके बेटे का कोई एकाउंट विदेश में है, मैंने कहा हां.
P Chidambaram in Court: Please look at the questions and answers, there are no questions which I have not answered, please read the transcript.They asked, if I have bank account abroad, I said no, they asked if my son has an account abroad I said yes.
— ANI (@ANI) August 22, 2019
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार हमें है और यह हमारी ड्यूटी है. हम यह ड्यूटी सीआरपीसी के तहत कर रहे हैं. इसलिए हम कोर्ट से चाहते हैं कि वे हमें पूछताछ की इजाजत दे. इससे पहले तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अन्य के साथ षडयंत्र में शामिल थे. सीबीआई ने कोर्ट से चिदंबरम की पांच दिनों की हिरासत मांगी है. सीबीआई कोर्ट ने केस डायरी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी है, कोर्ट का कहना है कि पूछताछ के लिए हिरासत जरूरी है.
वहीं चिदंबरम का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कल रात में सीबीआई ने कहा था कि वे चिदंबरम से पूछताछ करना चाहते हैं लेकिन आज दोपहर तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की गयी. उनसे सिर्फ 12 प्रश्न पूछे गये. उन प्रश्नों का चिदंबरम से कोई लेना-देना नहीं था. सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ कोई सुबूत नहीं हैं. आजकल सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के लिए नहीं गिरफ्तारी के लिए आते हैं.
Delhi: P. Chidambaram brought to CBI court for hearing in INX Media Case. He will be produced in court shortly. pic.twitter.com/EXSk8yA69Q
— ANI (@ANI) August 22, 2019
Salman Khurshid, Congress on P Chidambaram arrested by CBI: It's deeply distressing that all that had to happen, there was no question of not being answerable to the law. The matter is listed on Friday, they could have waited till then to see what the Supreme Court wants to do. pic.twitter.com/STAFJyFlks
— ANI (@ANI) August 22, 2019
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