नयी दिल्लीः दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 99,202 चालान काटे गए. आधिकारिक आंकड़ों में इसका ब्यौरा दिया गया है.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग, जिला मजिस्ट्रेटों और नगर निगमों द्वारा गठित 300 दलों ने कचरा फेंकने-जलाने, मलबा डालने और निर्माण गतविधियों जैसे उल्लंघन की जांच के लिए 19,100 निरीक्षण किए. एक सरकारी अधिकारी ने बताया, विभिन्न एजेंसियों ने 13.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
विशेष अभियान के तहत नगर निगमों और लोक निर्माण विभाग ने 16 अक्टूबर से 29,044 मीट्रिक टन निर्माण मलबा उठाया. डीपीसीसी ने पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, एनबीसीसी लिमिटेड और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्रमुख निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंडित किया है.
बयान में कहा गया कि पिछले 15 दिन में उल्लंघन करने वालों ने 57 लाख रुपये जमा कराए हैं. डीपीसीसी द्वारा धूल को नियंत्रित करने के दिशा-निर्देश के उल्लंघन के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट पर भारी जुर्माना लगाया गया.
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