सोनिया के खिलाफ शिकायत पर छह महीने में फैसला हो:कोर्ट

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को निर्देश दिया है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत पर छह महीने के भीतर फैसला करे. सोनिया गांधी के खिलाफ यह शिकायत केंद्रीय सूचना आयोग के उस निर्देश का पालन नहीं करने के मुद्दे पर है जिसमें कहा गया था कि पार्टी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 27, 2014 8:14 PM
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को निर्देश दिया है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत पर छह महीने के भीतर फैसला करे. सोनिया गांधी के खिलाफ यह शिकायत केंद्रीय सूचना आयोग के उस निर्देश का पालन नहीं करने के मुद्दे पर है जिसमें कहा गया था कि पार्टी सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाबदेह है.

जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता आर के जैन ने सोनिया के खिलाफ अपनी शिकायत के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि पार्टी ने उनका 7 फरवरी 2014 का आरटीआई आवेदन बिना जवाब के लौटा दिया था. आयोग की पूर्ण पीठ ने कांग्रेस और पांच अन्य राष्ट्रीय दलों भाजपा, भाकपा, माकपा, राकांपा और बसपा को लोक प्राधिकार घोषित करते हुए उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत जवाबदेह बनाया था.

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