मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि यदि अतिसंवेदनशील पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो इसका जिम्मेदार पति को नहीं ठहराया जा सकता है. अदालत ने यह फैसला एक निचली अदालत के फैसले के खारिज करते हुए सुनाया.
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