नयी दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने समुद्री पोतों के चालक दल के सदस्यों के लिए एक जून से विदेश की यात्र करते समय पासपोर्ट रखना अनिवार्य कर दिया है और इस तरह चार दशक से मिल रही छूट समाप्त हो गई है.विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी कर कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कोई भी व्यक्ति भारत से तब तक बाहर नहीं जा सकता या जाने का प्रयास नही कर सकता है जब तक उसके पास यात्र के लिए वैध पासपोर्ट नहीं हो.
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