लोकपाल के नये नियमों के तहत अघोषित संपतियों को अब भ्रष्टाचार से अर्जित माना जाएगा

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि लोकपाल के नये नियमों के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं देने पर उन संपत्तियों को भ्रष्ट तरीकों से अर्जित माना जाएगा जिनका ब्यौरा नहीं दिया गया है.इसके अलावा केंद्र ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गयी इस तरह की जानकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2015 9:05 PM

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि लोकपाल के नये नियमों के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं देने पर उन संपत्तियों को भ्रष्ट तरीकों से अर्जित माना जाएगा जिनका ब्यौरा नहीं दिया गया है.इसके अलावा केंद्र ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गयी इस तरह की जानकारी सार्वजनिक की जाएंगी.

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