गृह मंत्रालय ने अरुणाचल के जिलों को ‘अशांत’ जिले घोषित करने का फैसला पलटा

नयी दिल्ली: दबाव के आगे झुकते हुए गृह मंत्रालय ने असम से लगे अरुणाचल प्रदेश के चार जिलों को आफ्सपा के तहत ‘अशांत इलाका’ घोषित करने का अपना आदेश वापस ले लिया. नया आदेश जारी कर इसे कुछ पुलिस थानों तक सीमित करते हुए पहले के तीन जिलों को ही इसके दायरे में रखा गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2015 4:44 PM
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नयी दिल्ली: दबाव के आगे झुकते हुए गृह मंत्रालय ने असम से लगे अरुणाचल प्रदेश के चार जिलों को आफ्सपा के तहत ‘अशांत इलाका’ घोषित करने का अपना आदेश वापस ले लिया. नया आदेश जारी कर इसे कुछ पुलिस थानों तक सीमित करते हुए पहले के तीन जिलों को ही इसके दायरे में रखा गया है.

गृह मंत्रालय की हालिया अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘27 मार्च 2015 की अधिसूचना के स्थान पर असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाके को सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून 1958 के तहत छह महीने के लिए ‘अशांत इलाका’ घोषित किया गया है.’’

पुरानी अधिसूचना के मुताबिक, 27 मार्च को केंद्र ने एनडीएफबी, एनएससीएन और उल्फा जैसे छह प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों की मौजूदगी के कारण बेहद संवेदनशील तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग सहित असम सीमा से लगे 12 जिलों को अशांत इलाका घोषित किया था.

बिना मशविरा किये आफ्सपा के तहत राज्य के 12 जिलों को ‘अशांत’ घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने केंद्र पर निशाना साधा था जिसके बाद यह फैसला आया है.तुकी ने कहा था कि इस तरह का कदम और कुछ नहीं बल्कि संघीय ढांचे पर हमला है.

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