शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम क्षेत्र की सडकों पर मौजूद प्रत्येक अतिक्रमण को हटाने के लिए कडे निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए और जो दुकानदार बार-बार ये उल्लंघन करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं.... एक […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2015 12:05 PM
शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम क्षेत्र की सडकों पर मौजूद प्रत्येक अतिक्रमण को हटाने के लिए कडे निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए और जो दुकानदार बार-बार ये उल्लंघन करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं.