नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कारोबार में देवी देवताओं के नाम और प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये दायर जनहित याचिका पर विचार करने से आज इंकार करते हुये टिप्पणी की, ‘‘इस देश में 33 हजार करोड देवता हैं.’’ प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘यह लोगों की आस्था का मामला है.’’ न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को किसी भी देवी देवता के नाम पर, जिसमें उनकी आस्था और विश्वास है, अपना कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता.
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