चिटफंड घोटाला : हाईकोर्ट का सीबीआई की याचिका पर असम सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गोहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज असम सरकार को नोटिस जारी किया. जांच एजेन्सी ने राज्य में चिट फंड घोटाले के सारे मामले में अपने हाथ में देने का निर्देश देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है.... न्यायमूर्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 27, 2015 10:05 PM
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गोहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज असम सरकार को नोटिस जारी किया. जांच एजेन्सी ने राज्य में चिट फंड घोटाले के सारे मामले में अपने हाथ में देने का निर्देश देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है.

न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही असम सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है. उच्च न्यायालय ने इस आदेश में 221 चिटफंड कंपनियों से संबंधित सभी 481 प्राथमिकियों के मामलों की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश सीबीआई को दिया था.

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