अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य बनाने वाले एक कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.उच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार अपने आप में मतदान से अलग रहने का अधिकार भी देता है और इसे मतदान के कर्तव्य में नहीं बदला जा सकता. अदालत ने गुजरात स्थानीय प्रशासन (संशोधन) कानून 2009, जो राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान को अनिवार्य बनाता है, को चुनौती देती एक याचिका पर यह रोक लगाई.
संबंधित खबर
और खबरें