नयी दिल्ली : देश की आत्मा को झकझोर देने वाले निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के तीन वर्ष बाद संसद ने आज किशोर न्याय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी. जिसमें बलात्कार सहित संगीन अपराधों के मामले में कुछ शर्तों’ के साथ किशोर माने जाने की आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है. इसमें किशोर न्याय बोर्ड के पुनर्गठन सहित कई प्रावधान किये गये हैं.
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