नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पटेल समुदाय के लिये आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अदालत में आठ जनवरी या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल करने की गुजरात पुलिस को आज अनुमति दे दी. यह मामला पटेल समुदाय को कथित रुप से पुलिसकर्मियों की हत्या के लिये उकसाने और गुजरात सरकार के खिलाफ युद्ध छेडने के लिये हिंसक तरीके अपनाने के आरोप में दर्ज किया गया है. शीर्ष अदालत में गुजरात की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुये कहा कि यदि यह दाखिल नहीं की गयी तो आरोपी जमानत पाने का हकदार हो जायेगा.
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