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दिल्ली हिट एंड रन : आरोपी नाबालिग के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया

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दिल्ली हिट एंड रन : आरोपी नाबालिग के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली : दिल्ली के हिट एंड रन मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है. आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, खबर है कि पुलिस रिमांड की कोशिश करेगी. वहीं इस घटना में मारे गये सिद्धार्थ शर्मा की बहन ने कहा कि हां गिरफ्तारी तो हुई है. लेकिन अभी काफी लंबा सफर तय करना है. उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में जिस तरह की खामियां हैं उससे लगता है कि यह सब चलता ही रहेगा. उन्होंने कहा कि कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इंसान को तोड़कर रख दे. उन्होंने कहा कि मैं पहली नहीं हूं जो इस तरह की केस लड़ रही हूं, लेकिन मैं आखिरी बनना चाहती हूं.

हिट एंड रन के इस मामले में आरोपी के पिता पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है. आरोपी पर पहले भी लापरवाही से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का आरोप लगा है और उसका चालान भी काटा गया है. ऐसे में उसके पिता पर बेटे को जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया गया है.
डीसीपी (उत्तर) मधुर वर्मा ने बताया ‘‘सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी किशोर रिहायशी इलाके में बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से पीड़ित की जान गयी.” उन्होंने बताया ‘‘जांच के दौरान यह भी पाया गया कि इस आरोपी किशोर का तेजी से और लापरवाही से गाडी चलाने का यह पहला अपराध नहीं है. पहले भी वह इसी तरह गाडी चलाते हुए एक अन्य वाहन के साथ दुर्घटना कर चुका है.” पिछले साल इस किशोर का तेज गति से वाहन चलाने और गलत जगह पर पार्किंग करने के लिए तीन बार चालान हुआ था.

वर्मा ने बताया ‘‘इन तथ्यों पर गौर करते हुए सिद्धार्थ शर्मा की मौत गैर इरादतन हत्या का मामला है तथा प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 जोड़ दी गयी है.” एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछली बार दिल्ली पुलिस ने 17 साल पहले बीएमडब्ल्यू मामले में संजीव नंदा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था.

10 जनवरी 1999 को दक्षिण दिल्ली के लोधी कालोनी इलाके में तडके तेज गति से जा रही बीएमडब्ल्यू कार से कुचल तीन पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। यह कार कथित तौर पर नंदा चला रहा था.सलमान खान मामले में भी मुंबई पुलिस ने ऐसा ही रुख अपनाया था. दिल्ली पुलिस ने कल किशोर के पिता, पुरानी दिल्ली में रहने वाले कारोबारी को भादंसं की धारा 109…304 (गैर इरादतन हत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तार कर लिया. यह कारोबारी सिविल लाइन्स इलाके में एक पॉश कालोनी में रहता है.
अधिकारी ने बताया ‘‘पिता ने आरोपी को गाडी ले जाने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह आपराधिक चूक और कथित किशोर के अपराध को उकसावा देना है.” इस बीच, पीडित सिद्धार्थ शर्मा की बहन ने कल दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा से मुलाकात कर उनसे आरोपियों के खिलाफ कडी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जिसके बाद मामले के जांच अधिकारी को भी बदल दिया गया.
यह घटना सोमवार को हुई थी जब शर्मा सिविल लाइन्स में लुडलो कैसल स्कूल के समीप सड़क पार कर रहे थे और तेज गति से जा रही मर्सीडीज ने उन्हें टक्कर मार दी थी.यह कार कम से कम 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. टक्कर लगने के बाद शर्मा हवा में कई फुट उपर उछल गए थे और जिस जगह पर वह खडे थे वहां से लगभग 15 मीटर दूर जा गिरे थे.इस घटना के बाद युवाओं का समूह गाडी से उतरा और कार को वहीं छोड कर फरार हो गया.
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