नयी दिल्ली : नौसेना में पत्नियोंकी अदला-बदली के आरोपों की जांच अब सीबीआइ करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश एक नौसेना अधिकारी की पीड़ित पत्नी की याचिका पर दिया है. पूर्व में इस मामले की जांच केरल पुलिस कर रही थी. याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालतसेआग्रह किया था किचूंकिनौसेनापूरेदेश में काम करती है औरऐसेमामलोंकेआरोपी अफसर दूसरे राज्यों में भी हैं,अत: अखिल भारतीय एजेंसी सीबीआइ से ही इसकी जांच करायी जानी चाहिए.
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