जल्लीकट्टू : SC ने कहा , सदियों पुरानी प्रथा होने का अर्थ न्यायोचित होना नहीं होता
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जल्लीकट्टू के महज सदियों पुरानी प्रथा होने के कारण इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि अगर विभिन्न पक्ष अदालत को यह आश्वस्त करने में सक्षम हैं कि पहले का फैसला गलत था तो मामले […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2016 4:46 PM
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जल्लीकट्टू के महज सदियों पुरानी प्रथा होने के कारण इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि अगर विभिन्न पक्ष अदालत को यह आश्वस्त करने में सक्षम हैं कि पहले का फैसला गलत था तो मामले को बडी पीठ के पास भेजा जा सकता है.