नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष व राजद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. पूर्व में हाइकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कन्हैया पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी. दाखिल याचिकाओं में जमानत के बाद कन्हैया के सेना के खिलाफ बयानों और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को देशविरोधी और जमानत की शर्तों का उंल्लघन करार दिया गया है.
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