हाईकोर्ट से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष व राजद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. पूर्व में हाइकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कन्हैया पर जमानत की शर्तों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2016 3:41 PM
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नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष व राजद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. पूर्व में हाइकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कन्हैया पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी. दाखिल याचिकाओं में जमानत के बाद कन्हैया के सेना के खिलाफ बयानों और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को देशविरोधी और जमानत की शर्तों का उंल्लघन करार दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ये तो कहा था कि कन्हैया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है लेकिन जमानत रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई भी की थी. कोर्ट ने कहा कि पिछली तीन सुनवाई के दौरान इस मामले में पुलिस ये साफ नहीं कर पाई कि कन्हैया के मामले में उनका स्टैंड क्या है. आपका जवाब आश्चर्यजनक है कि कोर्ट खुद तय करे कि जमानत रद्द होगी या नहीं. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह स्टैंड लेना चाहिए कि जमानत कैंसिल होना चाहिए या नहीं.

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