117 साल पुराने पोस्टमार्टम कानून में हो सकता है बदलाव

नागपुर : ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट का संज्ञान लिया है.महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस) में क्लीनिक फोरेंसिक मेडिसिन यूनिट (सीएफएमयू) और वरधा जिले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 14, 2016 1:10 PM
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नागपुर : ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट का संज्ञान लिया है.महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस) में क्लीनिक फोरेंसिक मेडिसिन यूनिट (सीएफएमयू) और वरधा जिले में सेवाग्राम स्थित कस्तूरबा अस्पताल के प्रभारी डॉ इंद्रजीत खांडेकर के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने विधि आयोग से मामले को देखने और सुझाव देने को कहा है ताकि मौजूदा कानून में संशोधनों पर विचार किया जा सके.

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