नयी दिल्ली : पासपोर्ट बनाने के नियमों पर बदलाव की घोषणा की गयी है. अब पासपोर्ट आवेदन के दौरान उपयोग होने वाले जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने आधार कार्ड को ही जन्म तिथि के रूप में प्रमाणित करने की बात कही है. विदेश मंत्रालय ने जारी प्रेस रिलीज में कहा कि नयी व्यवस्था से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया आसान हो जायेगी. इससे पहले की कानून में 26/01/1989 के बाद जन्म लेने वाले लोगों को पार्सपोर्ट बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी.
संबंधित खबर
और खबरें